Sahara India Big News : सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया बड़ा फैसला, जाने कब मिलेगा पैसा
Sahara India Big News : यदि आपने सहारा इंडिया में निवेश किया हुआ है तो आपके लिए यह आर्टिकल अपडेट रहना अति आवश्यक है सहारा इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला अधिकतर लोग का पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है सहारा ने पिछले दिनों अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि उसने निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा कर दिया है लेकिन अभी तक टीवी का कहना है कि अब तक महज 81.70 करोड़ रुपए से के लिए 53,624 ओरिजिनल बांड सर्टिफिकेट पासबुक से जुड़े 19644 आवेदन मिले हैं।
सहारा इंडिया में 2014 मे कियाथा निवेश
इस बीच सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय और सहारा इंडिया के 10 बड़े अधिकारियों के खिलाफ मेरठ के ग्राम पूरी थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है उन सभी पर आरोप लगाया गया है कि 25 लाख 5,000 रूपये का निवेश किया गया था लेकिन समय पूरा होने के बाद भी पैसा लौटाया नहीं गया पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि राजेश्वरी गोयल ने 2014 ईस्वी में ही सहारा इंडिया में 25 लाख 5,000 रूपये का निवेश किया था।
सुब्रत राय निवेशकों का पैसा कैसे लौटएंगे ?
आपको बता दें कि बिहार सरकार की ओर से पेस वकीलों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सुब्रत राय को अभियुक्त नहीं बनाया है उन्हें योजना पेश करने को कहा है कि आखिरकार ओवर निवेशकों का पैसा कैसे लौट आएंगे और पीठ ने कहा कि हम केवल यह कह रहे हैं कि ऐसा 438 धारा के तहत नहीं किया जाना चाहिए था न्यायालय ने कहा कि याची कर्ताओं ने उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत का विरोध किया था और अदालत को केवल इन मामलों पर विचार करना चाहिए था कि किया जमानत मंजूर करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह का आदेश सत्र अदालत की ओर से दिया जाता है तो उच्च न्यायालय उस सत्र न्यायाधीश को आड़े हाथों लेता और यहां तक कि उसे न्यायिक अकादमी में जाने की सलाह देता और एक बार आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की बृहस्पतिवार को स्थगित कर दी गई थी।
झारखंड हाई कोर्ट की कार्रवाई
इसके पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 85 एकड़ जमीन पर सहारा इंडिया के दावे को खारिज कर लिया गया है और इसके अलावा हाईकोर्ट ने इस मामले में ₹100000 का जुर्माना भी लगाया है झारखंड में सरकार ने 2019 में 11 एकड़ सहारा इंडिया की जमीन पर अस्पताल को दे दी थी। अदालत ने अस्पताल से कहा कि वह राज्य सरकार से दक्षिणी पूर्ति मांग सकते हैं पूरे मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था इस मामले में सहारा इंडिया के निचले अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी।