Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Apply : प्रधानमंत्री फसल बीमा की तिथि में बड़ा बदलाव, अब 16 अगस्त करा सकेंगे अपनी फसल का बीमा

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Apply : प्रधानमंत्री फसल बीमा की तिथि में बड़ा बदलाव, अब 16 अगस्त करा सकेंगे अपनी फसल का बीमा

केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना के तहत किसान भाइयों को फसल नष्ट होने पर उन्हें मुआवजे के तौर पर पैसे दिए जाते हैं लेकिन किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना अनिवार्य होता है तभी किसान भाइयों को इस योजना का लाभ दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा फसल का बीमा कराने की तिथि जो कि 31 जुलाई तक रखी गई थी लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना किसी कारण बस फसल का बीमा नहीं करवा पाए थे तो उन लोग यह सोच रहे हैं उन्हें कि अब हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से लाभ नहीं मिलेगा तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी तिथि में भी बदलाव किया गया है।

16 अगस्त करा सकेगी खरीफ फसलों का बीमा

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Apply Last Date : मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ वर्ष 2023 की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि जो कि 21 जुलाई तक निर्धारित की गई थी लेकिन कृषकों की सुविधा को देखते हुए फसल का बीमा कराने की तिथि को बढ़ाकर अब जो कि 16 अगस्त कर दी गई है यानी कि 16 दिनों का समय फिर से केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को दिया गया है। ऋणी तथा अऋणी कृषक संबंधित बैंकों में इस अवधि में अपनी फसल का बीमा कराकर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं अऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक कॉमन सर्विस सेंटर या प्रधान मंत्री फसल बीमा पोर्टल पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, बजरा, अरहर, जौ, मूंगफली, मूंग एवं उडद फसलों का बीमा करा सकते हैं वही ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा।

फसल बीमा करने के लिए इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता?

फसल बीमा का लाभ लेने के लिए क्रिस्को को आवश्यक दस्तावेज के रूप में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म आधार कार्ड पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, अधिकार पुस्तिका, खसरा-खतौनी,बोवनी प्रमाण पत्र पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कृषि विभाग ने समस्त किसान भाइयों से यह अपील की है कि 16 अगस्त तक अधिक से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री फसल बीमा करा कर इस योजना का लाभ लेने हेतु अधिसूचित फसल सोयाबीन, मक्का, कपास, बजरा, अरहर, जौ, मूंगफली, मूंग एवं उडद के लिए कृषक द्वारा देवी मेम राशि 2% तथा कपास फसल के लिए 5% प्रीमियम दे होगी।

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