ATM Cash Payment New Rule : कैश नहीं निकलने पर, बैंक को 10,000 रुपए का जुर्माना देनी होगी 

ATM Cash Payment New Rule: कैश नहीं निकलने पर, बैंक को 10,000 रुपए का जुर्माना देनी होगी 

अभी के इस दौर में सभी लोगों के पास एटीएम कार्ड जरूर होगा जब आपको एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो एटीएम मशीन से कैसे निकलता है एटीएम मशीन में गैस नहीं होती है एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंक पर पेनल्टी लगाने की तैयारी की जा रही है यानी अब अगर आपको एटीएम में कैश नहीं मिला तो बैंक बनवाना लाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व एटीएम में समय से गैस निकालने पर बैंकों 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है हालांकि इस पर फैसला बैंकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद लिया जाएगा।

एटीएम मशीन से कैश नहीं तो बैंकों पर जुर्माना

सभी लोगों को यह मन में सवाल रहता है कि आखिरकार हम बैंक या एटीएम के पास जाते हैं तो एटीएम से पैसा कैसे नहीं निकाल पाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की ड्यूटी गवर्नर डी रविशंकर के मुताबिक एटीएम में समय से कैश नहीं भरने पर बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा अगस्त में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि एटीएम में समय पर कैच नहीं भरने पर बैंक को दंडित किया जाएगा आरबीआई ने कहा था कि अगर किसी एटीएम महीने में 10 घंटे से अधिक देर तक नहीं रहता है तो बैंक पर प्रति एटीएम ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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RBI ने कहा कि ऐसा करने के पीछे उनका मुख्य कारण है कि एटीएम में हर समय नगदी कैश उपलब्ध हो खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में एटीएम में कैश की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना बैंकों की जिम्मेवारी है।

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